Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के बहन और बेटियों के लिए कई सारे लाभकारी योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का केवल एक ही मकसद होता है तमाम महिलाओं और बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना। योगी सरकार महिलाओं और बेटियों के भविष्य को लेकर कोई भी खिलवाड़ नहीं करती। उनको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है उन्हें योजनाओं में से एक योजना का नाम है “मुख्यमंत्री सुमंगला कन्या योजना” आपको बता दे कि यह योजना भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने के 2 साल बाद यानी की 1 अप्रैल 2019 को यूपी में शुरू किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेटियों को सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर और शिक्षा में बढ़ावा देना है। इस योजना को लाने का मकसद तमाम बेटियों को सपनों का एक नया पंख देना है, ताकि वह अपने जीवन में अच्छी उड़ान भर सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुमंगला योजना जिला प्रोफेशनल विभाग के जरिए मिलता है। आईए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक की इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है? लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे? पात्रता मानदंड क्या है और योजना के लिए आवेदन कहां और कैसे करेंगे। पूरी जानकारी के लिए लिए लेख के साथ अंतिम तक बने रहें।
इस योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कन्या सुमंगला योजना के तहत तमाम बेटियों को 6 श्रेणियां में पैसा दिया जाता है।
पहली श्रेणी: जन्म के समय बेटियों को ₹5000 मिलता है।
दूसरा श्रेणी: 1 साल का टीकाकरण पूरा होने के बाद सरकार द्वारा बेटियों को ₹2000 का धनराशि मिलता है।
तीसरा श्रेणी: पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर सरकार के द्वारा ₹3000 का योगदान मिलता है।
चौथा श्रेणी: छठी कक्षा में दाखिला लेने पर तमाम बेटियों को ₹3000 का धनराशि मिलता है।
पांचवीं श्रेणी: नौवीं कक्षा में एडमिशन लेने पर बेटियों को ₹5000 का धनराशि सरकार की तरफ से मिलता है।
और छठवीं श्रेणी: आखिरी श्रेणी जब बेटियां 10वीं 12वीं पास करके 2 साल या उससे ज्यादा का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तब उन्हें ₹7000 का धनराशि मिलता है। इस प्रकार बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक उनका ₹25,000 का धनराशि सरकार की तरफ से मिलता है

इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है
अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन-कौन बेटियां पात्र होंगी। सबसे पहले लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी है। इस योजना के तहत उन्ही बेटियों को लाभ दिया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है क्योंकि इस योजना को उसी दिन लागू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
अगर कोई ऐसा केस हैं जिसमें तीन बेटियां हैं दो बेटी जुड़वा है तो तीसरी बेटी को भी लाभ दिया जा सकता है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख सालाना से कम होना चाहिए। कानूनी रूप से गोद ली गई अधिकतम दो बेटियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
सुमंगला कन्या योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन माध्यम से बताया है सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर आपको सिटिजन पोर्टल का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होगा जहां पर आवेदन पत्र होगा ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र को भरें, जो भी डिटेल्स मांग रहा है सही होना चाहिए। डिटेल्स डालने के बाद कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएगा उसको भी स्कैन करके अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा ओटीपी दर्ज करने के बाद अपना अपना आवेदन पत्र को सबमिट कर दें। सबमिट पर क्लिक करके लास्ट में उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूले।