Old Pension Scheme Good News: इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ , 30 दिसंबर तक भरें फॉर्म

Old Pension Scheme Good News: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है जो अभी तक पुरानी पेंशन योजना से वंचित थे और नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जी से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से से जुड़े ऐसे राज्य सरकार के कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकल गए विज्ञापनों के आधार पर हुई थी उन सभी को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने के लिए एक और मौका दिया गया है। यह विकल्प चुनने का अंतिम मौका होगा ऐसा न करने पर कार्मिक नेशनल पेंशन स्कीम से ही आच्छादित रहेंगे।

राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों को 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिल गया है , यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। फैसले से उन सभी कार्मिकों को फायदा होगा जो पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र थे , हालांकि विकल्प चुनने से वंचित हो गए थे।

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की लास्ट डेट

उत्तर प्रदेश के उन पत्रक कमी को 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिल चुका है। नियुक्ति प्राधिकरण के स्तर पर आदेश जारी करने की लास्ट डेट 30 नवंबर तथा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS Scheme) खाता बंद करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2026 है।

विवरण तिथि
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि30 सितंबर 2025
नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर 2025
एनपीएस खाता बंद करने की तिथि (Date of NPS account closure)28 फरवरी 2026

OPS विकल्प चुनने का अंतिम मौका , अब नहीं बढ़ेगी लास्ट डेट

जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक ऐसे कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना विकल्प चुनने और आदेश जारी करने की अंतिम बार समय सीमा का विस्तार किया गया है। यह इन कार्यक्रमों के लिए एक अंतिम मौका होगा , विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिकों द्वारा अगर OPS स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना जाता है तो ऐसे कार्मिक को नई पेंशन योजना में ही रहना होगा।

यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में प्रस्ताव को दी मंजूरी

इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी देते हुए बताया गया की 28 मार्च 2005 से पहले के जारी नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 मार्च 2025 को आदेश जारी किया गया था , जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी , संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने से संबंधित आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था। हालांकि कई सारे कार्मिक ऐसे थे , जो इस विकल्प को चुने से वंचित हो गए थे अब इन्हें एक और मौका मिल चुका है।

कैबिनेट से स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक ओल्ड पेंशन योजना से वंचित ऐसे कार्मिकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है।

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